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पश्चिम बंगाल
High Court की डिवीजन बेंच ने 32,000 टीचरों की नौकरी बनाए रखने का आदेश दिया
Anurag
3 Dec 2025 9:34 PM IST

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Kolkata कोलकाता: 32,000 नौकरियां कैंसिल करने के खिलाफ हाई कोर्ट। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताब्रतकुमार मित्रा की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का ऑर्डर खारिज कर दिया। कुछ अपॉइंटमेंट में गड़बड़ियां थीं, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं लगता कि उसकी वजह से सबकी नौकरियां कैंसिल कर देनी चाहिए। प्राइमरी टीचरों के हक में हाई कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'टीचरों को राहत मिली है, उनके परिवारों को राहत मिली है, मैं बहुत खुश हूं। कोर्ट जाकर जुबानी नौकरी छीनना ठीक नहीं है। हमें नौकरी देनी है, खाना नहीं।'
कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने अपने X हैंडल पर लिखा, "माननीय हाई कोर्ट के आज के डिवीजन बेंच के फैसले की रोशनी में प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड को बधाई। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला पलट दिया गया है। 32,000 प्राइमरी टीचरों की नौकरियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। टीचरों को भी शुभकामनाएं। सच की जीत हुई है।"
हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 32,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों की नौकरियां कैंसिल कर दी थीं। 2014 के 'TET' के आधार पर 2016 में करीब 42,500 प्राइमरी स्कूल टीचरों की भर्ती हुई थी। उस भर्ती प्रोसेस में गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। बाद में, 12 मई, 2023 को उस समय के हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने मामले में फैसला सुनाया। उनके आदेश पर 32,000 अनट्रेंड टीचरों को नौकरी से निकाल दिया गया था।
पहले के जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि अगर नौकरियां कैंसिल भी हो जाती हैं, तो भी वे टीचर स्कूल जाएंगे। राज्य को तीन महीने के अंदर नई भर्ती प्रोसेस शुरू करनी होगी। जो लोग क्वालिफाइड और पास हैं, उनकी नौकरियां वहीं रहेंगी। प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में गया था। उस समय के जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने नौकरियां कैंसिल करने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
वहीं, जस्टिस तालुकदार की डिवीजन बेंच ने कहा कि बोर्ड को सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। राज्य और बोर्ड दो हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। बेरोजगार लोगों के एक वर्ग ने वहां अपील दायर की थी।
उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच ने सुनवाई में सभी पक्षों को बोलने का मौका नहीं दिया। उस साल, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को सभी पक्षों के बयान सुनने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला जस्टिस चक्रवर्ती और जस्टिस मित्रा की डिवीजन बेंच के पास गया। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई 12 नवंबर को खत्म हुई। डिवीजन बेंच ने आज फैसला सुनाया।
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