- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- High Court ने पार्टी...
पश्चिम बंगाल
High Court ने पार्टी छोड़ने पर विधायक को अयोग्य घोषित किया
Anurag
13 Nov 2025 4:33 PM IST

x
Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पार्टी दलबदल के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए मुकुल रॉय बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही, भाजपा नेताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मुकुल रॉय पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अदालत ने भाजपा नेताओं द्वारा दायर अयोग्यता याचिका पर सुनवाई की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुकुल रॉय को विधायक पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश पारित करते हुए कहा कि रॉय ने 2021 में भाजपा के टिकट पर जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर अपनी सदस्यता खो दी। पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने पहले रॉय को अयोग्य ठहराने या उन्हें लोक लेखा समिति से हटाने से इनकार कर दिया था।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने 2021 में रॉय की पीएसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का विरोध करते हुए एक याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि यह पद पारंपरिक रूप से विपक्ष के पास जाता है और तृणमूल में शामिल होने के बाद रॉय को भाजपा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।
विपक्षी नेताओं ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि मुकुल रॉय तकनीकी रूप से भाजपा विधायक होने के बावजूद खुलेआम तृणमूल में शामिल हो गए हैं। 2023 में, शुभेंदु अधिकारी ने एक और याचिका दायर कर दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग की।
उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष को मामले पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। इसके बाद भी, अध्यक्ष ने तर्क दिया कि मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने का कोई आधार नहीं है। संक्षेप में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द कर दी।
TagsHigh CourtMLApartyउच्च न्यायालयविधायकपार्टीजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





