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पश्चिम बंगाल
हाई कोर्ट ने तृणमूल के AIPAC केस का निपटारा किया, ED केस स्थगित
Anurag
14 Jan 2026 9:32 PM IST

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Kolkata कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के IPAC केस का कलकत्ता हाई कोर्ट में निपटारा हो गया। ED ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि उन्होंने 8 जनवरी को, यानी सर्च वाले दिन, IPAC लीडर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त नहीं किए। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद केस का निपटारा कर दिया। दूसरी ओर, IPAC को लेकर ED द्वारा फाइल किए गए केस की सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। उस दिन सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है, इसलिए वे हाई कोर्ट में केस को टालने की मांग कर रहे हैं। जस्टिस शुभ्रा घोष ने ED की मांग मान ली। चूंकि ED ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है, इसलिए हाई कोर्ट वहां क्या हो रहा है, यह सुनने के बाद ही ED के केस की सुनवाई करेगा। तब तक, ED द्वारा फाइल किए गए केस की सुनवाई टाल दी जाएगी। इस बीच, IPAC केस की सुनवाई कल, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस केस की सुनवाई जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच में होगी।
ED और राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पिछले हफ़्ते एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। दोनों पार्टियों की याचिकाओं पर शुक्रवार को जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज, बुधवार, 14 जनवरी को दोनों मामले कोर्ट में आए।
इस दिन, ED ने कोर्ट में दलील दी कि चूंकि ED ने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, इसलिए हाई कोर्ट को इस मामले को फिलहाल होल्ड पर रखना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि न सिर्फ़ उनकी अर्ज़ी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की अर्ज़ी की सुनवाई भी होल्ड पर रखी जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ ही दिनों में उनके मामले की सुनवाई करेगा। उसके बाद, ED ने इन दोनों मामलों में सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट की है। वहां एक कैविएट फ़ाइल की हुई है। तो यहां मामले की सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट कैसे की जा रही है?
हालांकि, तृणमूल की तरफ से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, "हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तृणमूल की फाइल की गई अर्जी पर अभी सुनवाई हो। तृणमूल ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल नहीं की है। और तृणमूल इस केस में पार्टी नहीं है। इसलिए, तृणमूल की तरफ से फाइल किए गए केस की यहां सुनवाई में कोई रुकावट नहीं है।"
इस दिन, ED ने कोर्ट को बताया, 'हमने तृणमूल के कोई डॉक्यूमेंट्स सीज नहीं किए हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्स कैसे लौटाएंगे? कोर्ट ED को जानकारी लौटाने के लिए नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ED के सर्च वारंट पर गाइडलाइंस दी हैं। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में कई केस चल रहे हैं। ED इस बारे में एफिडेविट देने को तैयार है कि केस चलेगा या नहीं।' ED के वकील एसवी राजू ने कहा, 'ममता बनर्जी ने वे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए।' इस दिन, कोर्ट ने ED को एक पूरा एफिडेविट देने का ऑर्डर दिया।
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