पश्चिम बंगाल

हाईकोर्ट ने अभिषेक की साली को विदेश जाने की नहीं दी अनुमति, ईडी को नोटिस

Shantanu Roy
16 Sep 2022 5:34 PM GMT
हाईकोर्ट ने अभिषेक की साली को विदेश जाने की नहीं दी अनुमति, ईडी को नोटिस
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कोलकाता। अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर ने बैंकॉक जाते समय कोलकाता हवाई अड्डे पर उन्हें हिरासत में लिए जाने के संबंध में अदालत की अवमानना के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मामले में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मेनका के वकील अयान भट्टाचार्य को नोटिस भेजने को कहा है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि चूंकि ईडी मामले में एक पक्ष है, इसलिए उनके बयानों को सुने बिना कोई अंतरिम आदेश जारी करना संभव नहीं है। यानी मेनका अगली सुनवाई तक विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगी। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने मेनका को पिछले शनिवार को बैंकॉक जाते समय हवाई अड्डे पर रोक दिया।
उसी रात एयरपोर्ट पहुंचने पर ईडी ने मेनका को सोमवार को पेश होने का नोटिस दिया था। इसके पहले सुनवाई में हाई कोर्ट ने साफ किया था कि मेनका के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा बावजूद इसके एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेनका के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि कोर्ट की रोक के बावजूद मेनका को हिरासत में लिया गया। यह कोर्ट की अवमानना है। न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने शुक्रवार को मेनका द्वारा दायर मामले में कहा कि हाईकोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि मेनका के खिलाफ कोई ''कड़ी कार्रवाई'' नहीं की जा सकती। इसके बावजूद उन्हें बैंकॉक जाने से रोक दिया गया। इसलिए ईडी को नोटिस जारी किया जाए और जब तक उनका जवाब नहीं आता है तब तक मेनका भी देश छोड़कर नहीं जा सकतीं।
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