पश्चिम बंगाल

High Court ने पूर्वी मिदनापुर में लक्ष्मी भंडार बंद होने पर राज्य से रिपोर्ट मांगी

Anurag
29 Jan 2026 9:28 PM IST
High Court ने पूर्वी मिदनापुर में लक्ष्मी भंडार बंद होने पर राज्य से रिपोर्ट मांगी
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Kolkata कोलकाता: पूर्वी मिदनापुर की मैनर बागचा ग्राम पंचायत में, करीब 7 हज़ार महिलाओं ने राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना से पैसे न मिलने का आरोप लगाया है। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस भी दायर किया गया था। गुरुवार को यह मामला चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीज़न बेंच के सामने आया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ़्ते के अंदर शिकायत पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही, डिवीज़न बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि इस केस की वजह से इस योजना के पैसे का पेमेंट नहीं रोका जाना चाहिए।

आज सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील बिलबदल भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले सितंबर से बागचा ग्राम पंचायत की महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के लिए तय पैसे नहीं दिए गए हैं। राज्य सरकार इस योजना में अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,200 रुपये देती है। 'सामान्य' महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। आरोप है कि सात हज़ार महिलाओं को इस योजना के फायदे से वंचित किया जा रहा है।

हालांकि, इस दिन राज्य के वकील अमल सेन ने कहा कि महिला, बाल और समाज कल्याण विभाग यह पैसा देता है। उस इलाके से कई शिकायतें मिली हैं। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने इसके लिए कोर्ट से कुछ समय मांगा है। चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने इस मामले के चलते राज्य से 17 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि केस की वजह से योजना का पैसा नहीं रोका जा सकता।

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