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Kolkata कोलकाता:करीब 26 हजार शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों की नौकरी रद्द होने के बाद शिक्षा विभाग ने नई भर्ती अधिसूचना जारी की है। एसएससी की 2025 की नई अधिसूचना को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में पहले ही मामला दायर किया जा चुका है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सोमवार को बेरोजगार शिक्षकों के एक वर्ग ने स्कूल सेवा आयोग की भर्ती अधिसूचना को लेकर फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
वकील अनिंद्य मित्रा और शमीम अहमद ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की ओर दिलाया, जिसमें कहा गया था कि केवल 'योग्य' बेरोजगार शिक्षकों को ही नई परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यह भी कहा गया था कि आयु में छूट दी जाएगी। लेकिन स्कूल सेवा आयोग द्वारा जारी नई अधिसूचना में कहा गया है कि 'टेंटेड' (अयोग्य) शिक्षकों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि आयु में छूट के मुद्दे का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। इस बीच, नई अधिसूचना के मद्देनजर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। इस दिन मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया गया।
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