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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विश्वभारती के पूर्व वीसी विद्युत चक्रवर्ती के खिलाफ अगस्त 2020 में एक फ्रीलांस फोटोग्राफर पर हमला करने, उसे डराने-धमकाने और उसका कैमरा लूटने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर इस शिकायत पर चक्रवर्ती के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह यह "अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग" होगा।यह घटना कथित तौर पर विश्वविद्यालय द्वारा कोविड प्रतिबंध लगाए जाने के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें आश्रम परिसर को बाहरी लोगों के लिए बंद करना और मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाना शामिल था।
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Kiran
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