पश्चिम बंगाल

हाईकोर्ट ने सभी राजकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यूनियन रूम बंद करने का आदेश दिया

Anurag
3 July 2025 9:14 PM IST
हाईकोर्ट ने सभी राजकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यूनियन रूम बंद करने का आदेश दिया
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Kolkata कोलकाता:कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र संघ कक्षों को बंद करने का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। यह आवेदन आज वादी की ओर से दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने पहले एक मामले में हलफनामे में कहा था कि राज्य के किसी भी कॉलेज में छात्र चुनाव नहीं हुए हैं। नतीजतन, वहां कोई वैध छात्र संसद नहीं है। इसलिए, सभी कॉलेजों में यूनियन रूम खुले रखने की कोई जरूरत नहीं है।
जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने दलीलें सुनते हुए गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग को राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र संघ कक्षों को बंद करने का नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अधिकारी कमरों को बंद रखेंगे। किसी भी जरूरी कारण के मामले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सूचित करते हुए पत्र दायर किया जाएगा और ताला खोलने के लिए आवेदन किया जाएगा।
गौरतलब है कि विपक्षी दलों के नेताओं ने कसबा लॉ कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के साथ टीएमसीपी के संबंध होने का आरोप लगाया है। उनका सवाल है कि छात्र संघ चुनाव कब होंगे? हालांकि टीएमसीपी के राज्य नेतृत्व का दावा है कि मनोजीत अब संगठन का सदस्य नहीं है।
पिछले दिनों जादवपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर उथल-पुथल रहा था। पिछले साल 9 अगस्त को एक युवा डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद जूनियर डॉक्टरों के एक वर्ग ने धमकी संस्कृति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। उस समय उनकी मांगों में से एक परिसर में छात्र संघ का जल्द चुनाव कराना था। इस संदर्भ में अदालत का यह आदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गौरतलब है कि विकास भवन से मिली जानकारी के अनुसार, कोलकाता, बर्दवान, विद्यासागर, उत्तर बंगाल और कल्याणी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में आखिरी बार छात्र चुनाव 2017 में हुए थे, जबकि प्रेसीडेंसी में 2019 और जादवपुर में 2020 में हुए थे। उसके बाद किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव नहीं हुए।
दूसरी ओर, छात्र परिषद चुनाव से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति सौमेन सेन की खंडपीठ ने की। यह मामला 2023 में राज्य के कॉलेजों में चुनाव कराने और एंटी रैगिंग कमेटी के गठन की मांग को लेकर दायर किया गया था। इस दिन न्यायमूर्ति सेन ने राज्य से कहा, 'मामला दायर हुए दो साल बीत चुके हैं। कितना समय और दिया जाएगा?' न्यायाधीश ने यह भी जानना चाहा कि राज्य को अपनी राय व्यक्त करने में कितना समय लगेगा। राज्य के वकील ने कहा, 'यदि कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो इसके लिए राज्य जिम्मेदार नहीं है। कॉलेजों को मामले में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? एंटी रैगिंग कमेटी का गठन विश्वविद्यालय और कॉलेज करते हैं, राज्य नहीं।' न्यायाधीश ने पलटवार करते हुए कहा, 'मैं राज्य की सभी दलीलें सुनूंगा। पहले राज्य हलफनामा दाखिल कर कॉलेज चुनाव पर अपनी स्थिति बताए।' मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होने की संभावना है।
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