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पश्चिम बंगाल
वन रक्षकों की भर्ती पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका खारिज
Deepa Sahu
25 May 2023 2:10 PM GMT
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा वन रक्षकों की भर्ती में पूरे पैनल को रद्द करने वाली एकल-न्यायाधीश पीठ के पिछले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फास्ट-ट्रैक सुनवाई की याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले न्यायमूर्ति लपिता बंदोपाध्याय की पीठ ने 2000 वन रक्षकों की भर्ती के लिए पूरे पैनल को रद्द कर दिया था. सूची में शामिल कुछ उम्मीदवारों ने एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और कहा कि केवल अवैध रूप से नियुक्तियां पाने वालों को ही सूची से हटा दिया जाना चाहिए और मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई की अपील भी की।
हालांकि, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की अवकाश पीठ ने मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे इस मामले में अलग खंडपीठ में अपील करें।
राज्य वन विभाग द्वारा वन रक्षकों की भर्ती 2020 में की गई थी। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को भी स्वीकार किया और वन विभाग को पैनल को रद्द करने के बाद एक नए सिरे से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। मतलब फिर से नए सिरे से साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए उपस्थित होना होगा।
-आईएएनएस
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