- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- उच्च न्यायालय ने पुलिस...
पश्चिम बंगाल
उच्च न्यायालय ने पुलिस को हिंसा भड़काने के आरोप में सुवेंदु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी
Triveni
21 July 2023 9:28 AM GMT
x
बंगाल में केंद्रीय हस्तक्षेप के लिए हिंसक स्थिति पैदा की जानी चाहिए।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुलिस को विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर यह कहने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी कि बंगाल में केंद्रीय हस्तक्षेप के लिए हिंसक स्थिति पैदा की जानी चाहिए।
पिछले साल एक आदेश में, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पुलिस को किसी भी मामले में अधिकारी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था। न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी कहा था कि भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
हालाँकि, गुरुवार को न्यायमूर्ति आई.पी. की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मुखर्जी ने पुलिस को एक विशेष मामले में अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।
याचिकाकर्ता सुमन सिंह की ओर से एक याचिका दायर करते हुए, वकील सप्तांग्शु बसु ने अधिकारी द्वारा राज्य में हिंसा पैदा करने और हत्याएं करने के लिए लोगों को उकसाने के "सबूत" के रूप में विभिन्न दस्तावेज पेश किए। वकील ने एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहा, "यहां, विपक्षी नेता लोगों से केंद्र के लिए अनुच्छेद 355 लागू करने के लिए स्थिति बनाने के लिए कह रहे हैं।"
Tagsउच्च न्यायालयपुलिस को हिंसा भड़कानेआरोप में सुवेंदुखिलाफ प्राथमिकी दर्जअनुमतिSuvendu on charges ofinciting violence to the High CourtpoliceFIR registered againstpermissionBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newstoday's big newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story