पश्चिम बंगाल

झूठा rape case, युवती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश

Anurag
17 Jan 2026 9:15 PM IST
झूठा rape case, युवती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश
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Kanthi कांथी: कोर्ट ने रेप का आरोप लगाने वाली 'पीड़िता' के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया। आरोपी को बरी कर दिया गया। यह फैसला कांथी कोर्ट ने सुनाया। 2023 में, पीड़ित किराएदार ने मकान मालिक के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। यह फैसला कांथी कोर्ट के एडिशनल सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज अजयेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने उस रेप केस में सुनाया।

उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठा केस करने के लिए इंडियन पीनल कोड की धारा 195 और 211 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह घटना पूर्व मेदिनीपुर के रामनगर थाना इलाके में हुई। शिकायतकर्ता का पति, जो 30 साल का है, रामनगर के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। यह जोड़ा रामनगर थाना इलाके में एक बिजनेसमैन के किराए के मकान में रहता था। 15 अगस्त, 2023 को युवती ने मकान मालिक के खिलाफ रामनगर थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत यह थी कि उसका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर था। इसका फ़ायदा उठाकर घर के मालिक ने उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। लगातार कई दिनों तक उसके साथ रेप किया गया। जान से मारने की धमकी के डर से वह किसी को इस बारे में नहीं बता सकी। बाद में, युवती ने अपने पति को सब कुछ बताया। और दोनों ने रामनगर पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

लिखित शिकायत के अलावा, युवती ने कोर्ट में एक गुप्त बयान में भी रेप के बारे में बताया। रामनगर पुलिस स्टेशन ने मेडिकल जांच करने के बाद जल्दी से चार्जशीट पेश कर दी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने घर के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। हालांकि, कुछ ही दिनों में कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत दे दी। केस का ट्रायल कांथी कोर्ट में शुरू हुआ। केस में पांच गवाह बनाए गए। जज ने पीड़िता की गवाही भी ली।

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