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पश्चिम बंगाल
सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल डीजीपी को निर्देश दिया
Rounak Dey
18 Jan 2023 3:19 PM IST

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इसे एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित किया गया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य भर के पुलिस थानों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे 2 फरवरी तक काम करना शुरू कर दें।
कोर्ट ने मंगलवार को यह भी कहा कि जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें या तो बदल दिया जाए या उनकी मरम्मत की जाए।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई कैमरा खराब पाया जाता है तो संबंधित पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ "सख्त कार्रवाई" की जाएगी।
डीजीपी मनोज मालवीय को सुनवाई की अगली तारीख पर अनुपालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि डीजीपी सीआईडी, पश्चिम बंगाल से क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरों की स्थिति को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए सहायता प्राप्त करेंगे।
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि इस संबंध में पुलिस आयुक्तों या पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधीक्षकों से डीजीपी द्वारा एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।
अदालत ने मालवीय और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों के साथ राज्य के गृह सचिव बी पी गोपालिका को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी।
शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को द टेलीग्राफ ऑनलाइन के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और इसे एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित किया गया है।
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