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पश्चिम बंगाल
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेनका गंभीर द्वारा ईडी के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका को किया खारिज
Rani Sahu
30 Sep 2022 9:21 AM GMT
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कोलकाता, (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर न तो ईडी और न ही इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने मेनका गंभीर को 10 सितंबर की रात बैंकॉक की यात्रा के लिए उड़ान भरने से इनकार करके किसी भी तरह अवमानना नहीं की है।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने ईडी के वकील एमवी राजू के इस तर्क को भी स्वीकार कर लिया कि बैंकाक जाने वाली उड़ान में गंभीर को अनुमति देने से इनकार करना एक अनजाने में हुई गलती थी, लेकिन इसे अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता।
बता दें, 30 अगस्त को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि ईडी अगले आदेश तक गंभीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी।
10 सितंबर की रात को बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोकने के बाद, गंभीर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि चूंकि एकल-न्यायाधीश पीठ ने पहले ही ईडी को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया था। इस कड़ी में उसे, विमान में चढ़ने से मना करना अदालत की अवमानना के समान है।
इस बीच, गंभीर 12 सितंबर को साल्ट लेक स्थित ईडी के केंद्र सरकार के कार्यालय (सीजीओ) परिसर में पहुंची और करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ का सामना किया।
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