पश्चिम बंगाल

पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर तलाशी अभियान चलाने पहुंची ED

Rani Sahu
12 Sep 2024 4:05 AM GMT
पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर तलाशी अभियान चलाने पहुंची ED
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West Bengal कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम गुरुवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कोलकाता के चिनार पार्क स्थित आवास पर तलाशी अभियान चलाने पहुंची।
अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। 10 सितंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में संदीप घोष और तीन अन्य को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 2 सितंबर को संदीप घोष को गिरफ्तार किया। कोलकाता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्देश के बाद कॉलेज और अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के लिए घोष की जांच चल रही थी, जिसने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था।
24 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कथित भ्रष्टाचार मामले में घोष के खिलाफ सीबीआई ने आधिकारिक एफआईआर दर्ज की थी। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के बीच कोलकाता के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी पूर्व संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी थी।
इससे पहले 26 अगस्त को सीबीआई ने संस्थान में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले की जांच के तहत घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर आयोजित किया था।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को प्रस्तुत किया जाना है।
कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर मृत पाई गई
थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ संदीप घोष की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने संदीप घोष की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि संदीप घोष के पास वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस बीच, घोष के वकील ने अदालत को बताया कि वह सीबीआई द्वारा जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। घोष के वकील ने कहा कि उन्हें आरजी कर बलात्कार की घटना से जोड़ना अन्याय है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि जब ये घटनाएं हुईं, तब घोष आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अदालत ने यह भी कहा कि यह जांच का विषय है और इसके लिए उसने घटना पर शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका पर सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। (एएनआई)
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