पश्चिम बंगाल

ईडी अभिषेक बनर्जी को नया समन जारी करने पर विचार कर सकती है : कलकत्ता हाईकोर्ट

Rani Sahu
5 Oct 2023 3:41 PM GMT
ईडी अभिषेक बनर्जी को नया समन जारी करने पर विचार कर सकती है : कलकत्ता हाईकोर्ट
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कोलकाता (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर ईडी पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के सौंपे दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है तो वह उन्हें नए सिरे से तलब करने पर विचार कर सकती है।
हालांकि, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने स्कूल नौकरी मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच से राहत पाने के लिए अभिषेक बनर्जी की याचिका पर अंतिम आदेश सुरक्षित रखा है।
अगर अभिषेक बनर्जी को समन भेजना है तो इस स्थिति में ईडी को 48 घंटे पहले ऐसा कोई कदम उठाना होगा।
साथ ही खंडपीठ ने कहा कि मामले में नया समन, ईडी को या तो 19 अक्टूबर से पहले या 26 अक्टूबर के बाद भेजना होगा, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा उत्सव की अवधि शामिल नहीं है।
खंडपीठ ने गुरुवार को संपत्ति और परिसंपत्ति-दस्तावेज जमा करने के लिए अधिक समय की मांग करने वाली अभिषेक बनर्जी के वकील की याचिका को भी खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति सेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि मामले में सभी दस्तावेज 10 अक्टूबर तक ईडी को जमा करने होंगे और इस संबंध में एक घंटा भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा।
खंडपीठ की टिप्पणी के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को 12 अक्टूबर तक उन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि वे अभिषेक बनर्जी को दोबारा समन जारी करेंगे या नहीं।
गुरुवार को अभिषेक बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि अदालत को सभी पक्षों को सुनने के बाद बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ ढाल देनी चाहिए क्योंकि इस प्रक्रिया में उनके मुवक्किल की सामाजिक प्रतिष्ठा बाधित होती है।
हालांकि, उस तर्क को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सेन ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में, सभी दस्तावेज़ बताई हुई तिथि तक जांच एजेंसी को जमा करने होंगे। बुधवार को इसी खंडपीठ ने मामले में एकल न्यायाधीश पीठ के 29 सितंबर के पहले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
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