पश्चिम बंगाल

तीन साल के विवाद के बाद दस्तावेज़ की समीक्षा जारी

Anurag
18 July 2025 9:31 PM IST
तीन साल के विवाद के बाद दस्तावेज़ की समीक्षा जारी
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Kolkata कोलकाता:राज्य चिकित्सा परिषद के चुनाव अक्टूबर 2022 में होने थे। लेकिन उस चुनाव में धांधली के आरोपों पर अभी भी बहस चल रही है। आरोप है कि अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद, परिषद के सत्ताधारी गुट के हस्तक्षेप के कारण चुनावी दस्तावेजों की जाँच का काम बार-बार बाधित हो रहा है।
मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार, अब एक अदालती अधिकारी की निगरानी में मतपत्रों और मतदान दस्तावेजों की जाँच चल रही है। लेकिन वहाँ भी, विपक्षी खेमे के डॉक्टरों का आरोप है कि परिषद के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
कथित तौर पर, गुरुवार भी कोई अपवाद नहीं था। हालाँकि, परिषद के अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया।
तीन साल पहले, चिकित्सा परिषद चुनाव प्रक्रिया के दौरान, विपक्ष ने मतदान में धांधली का आरोप लगाया था। मतदान मूलतः तीन गुटों में बँटा था - सत्तारूढ़ दल समर्थित खेमा, डॉक्टरों का संयुक्त मंच खेमा, और सेवारत डॉक्टरों का मंच एवं चिकित्सा सेवा संघ खेमा।
जब नतीजे आए, तो सत्तारूढ़ दल समर्थित पैनल के डॉक्टरों ने भारी अंतर से जीत हासिल की। इसके तुरंत बाद, सात डॉक्टरों - अर्जुन दासगुप्ता, विश्वजीत भादुड़ी, सुकांति भट्टाचार्य, तस्बीरुल इस्लाम, स्वपन विश्वास, अंगशुमान मित्रा और कबीउल हक - ने मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। ये सभी परिषद के चुनाव में दो विरोधी खेमों के डॉक्टर उम्मीदवार थे।
मतपत्रों सहित सभी मतपत्रों की जाँच अब अदालत द्वारा नियुक्त एक अधिकारी की निगरानी में चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि 22 बक्सों में सुरक्षित रखे गए दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी है।
उन्होंने कहा कि परिषद का सत्तारूढ़ दल इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है क्योंकि जिन सात बक्सों की जाँच हो चुकी है, उनके दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएँ हैं। गुरुवार को यह मामला फिर से अदालत के ध्यान में लाया गया।
अदालत ने आदेश दिया कि आज, शुक्रवार से लगातार सात दिनों तक दस्तावेजों की जाँच की जाए। यदि शेष 15 ट्रंकों के सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करना संभव नहीं हुआ, तो अदालत अब तक किए गए कार्यों के आधार पर फैसला सुनाएगी। मतदान को लेकर हुए विवाद से नाराज न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी ने परिषद के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई।
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