पश्चिम बंगाल

दिल्ली अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज की

Ritisha Jaiswal
24 Jan 2023 12:50 PM GMT
दिल्ली  अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज की
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दिल्ली की अदालत

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कथित पशु तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने मोंडल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया, जिन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा दायर आवेदन बिना किसी योग्यता के था।
टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी मोंडल को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, जिसने बीएसएफ के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुमार, अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ मंडल, करोड़ों रुपये के पशु तस्करी रैकेट में शामिल था।


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