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पश्चिम बंगाल
राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, महंगाई भत्ता कोई अधिकार नहीं, केंद्रीय दर को अनिवार्य करने वाला कोई कानून नहीं
Anurag
5 Aug 2025 9:40 PM IST

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Kolkata कोलकाता:सुप्रीम कोर्ट कल फिर से महंगाई भत्ते (डीए) मामले की सुनवाई करेगा। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के पहले ही चरण में अदालत में यह सवाल उठा कि क्या महंगाई भत्ता (डीए) मौलिक अधिकार है? या कानूनी अधिकार? राज्य सरकार ने कहा है कि महंगाई भत्ता (डीए) मौलिक अधिकार नहीं है। वादी पक्ष के वकील गोपाल सुब्रमण्यन अप्रत्यक्ष रूप से इस दावे से सहमत हैं। हालाँकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वकील का दावा है कि यह एक कानूनी अधिकार है। हालाँकि, राज्य सरकार इसे मानने से कतरा रही है। उनका दावा है कि यह महंगाई भत्ता राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है।
इस दिन, अदालत ने एक बार फिर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बकाया राशि का 25 प्रतिशत चुकाने की पहल करने की याद दिलाई। न्यायमूर्ति करोल ने कहा, 'आपको बकाया राशि चुकाने के लिए एक राशि तय करनी चाहिए। फिर वह राशि चुकाएँ। भले ही वह पूर्व-भुगतान राशि हो, उसे तुरंत चुकाएँ। जल्दी चुकाएँ। उसके बाद, मामले का निपटारा होने दें। फिर हम देखेंगे।'
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता श्याम दीवान ने आज अदालत में दलीलें दीं। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि महंगाई भत्ता (डीए) मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ते की मांग नहीं कर सकते। राज्य सरकार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज दलील दी कि देश में 13 राज्य ऐसे हैं जो अपनी दर से महंगाई भत्ता देते हैं। कोई भी उन्हें केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गोपाल सुब्रमण्यन ने कहा, "कई राज्य केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता देते हैं। इसका आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है।" इसके बाद, न्यायाधीश ने पूछा, "क्या हम इसे कर्मचारियों के मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं?"
गोपाल सुब्रमण्यन ने कहा, "राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार के नियमों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं। इसे अधिकार कहा जा सकता है।" राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि महंगाई भत्ते के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर एक मामले का हवाला दिया।
दीवान ने बताया कि 2008 के एक फैसले में कहा गया था, 'महंगाई भत्ता अनुग्रह है'। न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा, 'दोनों पक्ष मानते हैं कि यह मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ किसी नियम को चुनौती नहीं दी गई है।'
इसके बाद, राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी केंद्रीय दर पर डीए की मांग कर सकते हैं? राज्य के नियमों में कहीं भी ऐसी कोई शर्त नहीं है। केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार साल में दो बार डीए देती है।
वकील दीवान ने कहा, "डीए नियम 3-1-सी आरओपीए 2009 के अनुसार दिया गया है। देखिए राज्य और केंद्र ने कैसे डीए दिया है। डीए एक ही दर पर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले को देखा है। यह न तो मौलिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार। इसके बावजूद, राज्य सरकार नियमित रूप से डीए देती रही है। डीए देने की दर भी बढ़ी है। डीए भी नियमित रूप से दिया जाता रहा है। यह आरोप कि राज्य सरकार ने डीए नहीं दिया है, सच नहीं है।"
वरिष्ठ सरकारी वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, "राज्य लोक सेवा पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। देश में 13 राज्य हैं, जो अपने तरीके से डीए देते हैं। कोई भी उन्हें केंद्रीय दर पर डीए देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।"
वकील दीवान ने कहा, "आरओपीए वेतन और भत्तों में संशोधन है। यहाँ कोई शासनादेश नहीं है, कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है। कोई वैधानिक नियम नहीं है। राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय दर पर डीए मिलने जैसी कोई बात नहीं है।"
हालांकि, न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस दिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। वकील कपिल ने सिब्बल से पूछा, 'आप अपने राज्य को अभी बकाया कुल डीए का 25 प्रतिशत भुगतान करने के लिए क्यों नहीं कहते?' सिब्बल ने कहा, 'यह एक संवैधानिक मामला है।' यह सुनकर न्यायमूर्ति करोल ने कहा, 'तो हम आपसे कह रहे हैं, राज्य को बकाया राशि की एक निश्चित राशि का भुगतान जल्दी करने के लिए कहें।'
केंद्र द्वारा 100 दिनों का पैसा न दिए जाने का मुद्दा भी आज अदालत में उठा। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने 100 दिन के काम का पैसा नहीं दिया है। उसे अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। राज्य पर बहुत सारा पैसा बकाया है। अगर उसे इतना पैसा डीए के रूप में देना है, तो उसे उधार लेना होगा। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। डीए मामले की कल फिर सुनवाई होगी।
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