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पश्चिम बंगाल
Calcutta Haq तोड़फोड़ के मामले में बंगाल में विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करेगी अदालत
Shiddhant Shriwas
3 Dec 2024 5:52 PM GMT
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Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि यदि इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला किया जाता है, तो अदालत भविष्य में विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण लागू कर सकती है। मंगलवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और अत्याचारों के विरोध में 5 दिसंबर को मध्य कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर एक स्वतंत्र एजेंसी को प्रदर्शन करने की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति घोष ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों पर हमला करने की कोई घटना होती है, तो अदालत भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों पर नियंत्रण लागू कर सकती है।
न्यायमूर्ति घोष ने यह भी कहा कि प्रदर्शनों के दौरान ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं अक्सर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए की जाती हैं और अदालत किसी भी परिस्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।निर्धारित विरोध रैली में 2,500 व्यक्तियों के एकत्र होने की उम्मीद है। चूंकि प्रदर्शन स्थल भारतीय सेना की पूर्वी कमान के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए आयोजक संस्था ने सेना और कोलकाता पुलिस से भी अनुमति मांगी थी।शहर की पुलिस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अगर सेना से अनुमति मिल जाती है तो उन्हें कार्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी कुछ सावधानियों के साथ इसकी अनुमति दे दी।पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों और अत्याचारों तथा वहां इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) के साधुओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में कई विरोध प्रदर्शन और रैलियां हुई हैं। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत के हिंदू, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ एकजुट हों।
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Shiddhant Shriwas
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