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पश्चिम बंगाल
नाबालिग से बलात्कार के मामले में तृणमूल नेता को आजीवन कारावास की सजा
Anurag
5 July 2025 9:37 PM IST

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Malda मालदा:2021 के चुनाव बाद हिंसा मामले में कोर्ट ने पहली सजा सुनाई है। रिटायर्ड स्कूल टीचर और तृणमूल नेता रफीकुल इस्लाम पर भाजपा समर्थक परिवार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप था। शुक्रवार को मालदा एडिशनल सेशन कोर्ट की सेकेंड ट्रैक कोर्ट ने उस मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा में कुल 55 मामलों की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई थी। उनमें से एक मामले में आज फैसला सुनाया गया। जज राजीव साहा ने दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाया। उन्होंने तृणमूल नेता को आजीवन कारावास के अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया।
जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की कैद का भी आदेश दिया गया है। साथ ही जज ने पीड़िता के परिवार को राज्य कोष से तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मालदा के मणिकाचक में दुष्कर्म की घटना विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के ठीक बाद 5 जून 2021 को हुई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तृणमूल नेता पर चौथी कक्षा की छात्रा को चॉकलेट का लालच देकर खाली घर में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। अदालत में सीबीआई के वकील अमिताभ मैत्रा ने दावा किया कि रफीकुल ने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते भाजपा समर्थित परिवार की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
नाबालिग का परिवार अदालत के फैसले से खुश है। पीड़िता की मां ने कहा, "हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हम इससे खुश हैं।" मालदा जिले के तृणमूल उपाध्यक्ष शुभमय बसु ने दुष्कर्म की घटना को 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया है। उन्होंने कहा, 'हम अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। इसलिए भाजपा सीबीआई के जरिए यह सब कर रही है। सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है।' फैसला आने के बाद भाजपा ने पुलिस पर उंगली उठाई। दक्षिण मालदा भाजपा महासचिव अमलान भादुड़ी ने कहा, "परिवार ने कहा कि भाजपा ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला सीबीआई को भेज दिया गया। अंत में फैसला सुनाया गया। पीड़िता को न्याय मिला। पूरा जिला खुश है।"
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