पश्चिम बंगाल

कई दिनों तक बलात्कार करने के मामले में अदालत ने नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Anurag
18 Jun 2025 9:00 PM IST
कई दिनों तक बलात्कार करने के मामले में अदालत ने नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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Kultali कुलतली:पिता के डांटने पर 14 वर्षीय नाबालिग लड़की घर से भाग गई। लेकिन उसे यह अहसास नहीं था कि स्टेशन पर उसके लिए बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। कुलतली का एक युवक नाबालिग लड़की को शादी का प्रस्ताव देकर घर लाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने मंगलवार को उसे दोषी पाया। बरुईपुर कोर्ट के जज ने बुधवार को सजा सुनाई। उन्होंने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कुलतली निवासी की पत्नी शादी के कुछ महीने बाद ही उसे छोड़कर चली गई थी। उस पर हुगली जिले की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप था। जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की को उसके पिता ने डांटा था। इसी वजह से वह घर से भाग गई थी। इसी बीच स्टेशन पर उसकी मुलाकात युवक से हुई। उसने नाबालिग को शादी का प्रस्ताव दिया और घर ले आया। इसके बाद नाबालिग पर आरोप है कि वह दिन-ब-दिन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं, उस पर उसे पुरी में उसके दादा-दादी के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।
आरोपी की बहन और दामाद ने कथित तौर पर इस घटना को अंजाम दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, युवक पर नाबालिग को बौबाजार के एक वेश्यालय में बेचने की कोशिश करने का भी आरोप है। कुलतली इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता शक्तिपद मंडल को मामले की जानकारी मिली और उन्होंने लड़की को बचाने के लिए कुलतली थाने को फोन किया। मई 2022 में उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई बरुईपुर पॉक्सो कोर्ट में शुरू हुई। घटना में कुल 7 लोगों की गवाही हुई। इस मामले में नाबालिग की ओर से सरकारी वकील अतसी हलदर साहा ने बहस की।
ढाई साल बाद जज सुब्रत चटर्जी ने मामले में फैसला सुनाया। फैसले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही जज ने 50 हजार टका का जुर्माना भी लगाया। न देने पर उसे 1 साल जेल की सजा सुनाई गई। लड़की को एक लाख टका मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया।
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