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पश्चिम बंगाल
कोर्ट ने Messi Case में सुताद्रु की ज़मानत अर्ज़ी खारिज़ की, हाथ में गीता
Anurag
28 Dec 2025 9:23 PM IST

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Bidhannagar बिधाननगर: हाथ में गीता। काला स्वेटर, सिर पर टोपी। कुछ इस तरह लियोनेल मेसी के युवा भारती दौरे के मुख्य आयोजक शत्रुद्रु दत्ता रविवार को बिधाननगर कोर्ट में दाखिल हुए। हालांकि, कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने शत्रुद्रु की बेल अर्जी खारिज कर दी। उन्हें 9 जनवरी तक जेल कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया है।
पुलिस ने उद्यमी शत्रुद्रु दत्ता को लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान युवा भारती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बिवास चटर्जी ने कोर्ट को बताया कि उस दिन मेसी को देखने के लिए 34,567 लोगों ने टिकट खरीदे थे। कुल 19 करोड़ रुपये के टिकट बिके। उन्होंने सुनवाई की शुरुआत से ही शत्रुद्रु की बेल का विरोध किया और उन्हें प्रभावशाली बताया।
कोर्ट में बेल के लिए अर्जी देते हुए शत्रुद्रु के वकील सौम्यजीत राहा ने कहा कि बिधाननगर कमिश्नरेट से लेकर जो कुछ भी करने की जरूरत थी, वह किया गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। सुताद्रु की कंपनी लॉजिस्टिक्स और इवेंट मैनेजमेंट का काम संभालती थी। इसलिए, सुताद्रु को बेल मिलनी चाहिए।
सुताद्रु को कोलकाता एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। आज उस घटना को याद करते हुए, सरकारी वकील ने कहा, 'आरोपी कभी भी भाग सकता है। उसे एयरपोर्ट से भी अरेस्ट किया गया था।' उन्होंने यह भी दावा किया कि सुताद्रु असरदार है। उसने साफ किया कि उसके पास जांच को प्रभावित करने की ताकत है।
मेसी कोलकाता के अलावा दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद भी गया था। लेकिन सुताद्रु के वकील ने दावा किया कि उन इवेंट्स में कोई अफरा-तफरी नहीं हुई, जिसका मतलब है कि आरोपी दोषी नहीं है। हालांकि, सरकारी वकील ने जवाब दिया कि सुताद्रु ने इवेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक अलग कंपनी को दी थी। युवा भारती में, वह जिम्मेदारी सुताद्रु की अपनी कंपनी पर थी। आखिर में जज ने सुताद्रु की बेल कैंसिल कर दी।
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