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पश्चिम बंगाल
Commission नौकरी के दस्तावेजों से संतुष्ट, 10,000 से ज़्यादा झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को राहत मिली
Anurag
12 Jan 2026 9:35 PM IST

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Siliguri सिलीगुड़ी: अब से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ़ चाय और सिनकोना चाय बागानों में काम करने वालों के रोज़गार के डॉक्यूमेंट ही मानेगा। दार्जिलिंग के MP राजू बिस्टा ने रविवार को कमीशन के इस फ़ैसले की घोषणा की। 29 अगस्त को उन्होंने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सामने चाय बागानों, सिनकोना और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के डॉक्यूमेंट का मुद्दा उठाया था और मांग की थी कि सिर्फ़ रोज़गार के डॉक्यूमेंट ही माने जाएं। MP ने कहा कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और राज्य चुनाव अधिकारी ने आख़िरकार रोज़गार के डॉक्यूमेंट मानने का फ़ैसला किया है।
इससे, नॉर्थ बंगाल में लाखों चाय बागानों में काम करने वालों, 10,000 से ज़्यादा जंगल में रहने वालों और कई हज़ार से ज़्यादा सिनकोना बागानों में काम करने वालों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने की मुश्किलें हल हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'इन सभी मज़दूरों के पास कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि, वे चाय बागानों, सिनकोना बागानों या जंगल में रहने वालों के तौर पर रहते हैं। उनके नाम पर ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि वे कानूनी तौर पर वोटर हैं या नहीं।'
हालांकि राज्य सरकार ने चाय मज़दूरों को लीज़ देने का फ़ैसला किया है, लेकिन सरकारी कानूनी उलझनों की वजह से काम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। जंगल में रहने वालों के मामले में 2006 का कानून अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। बिस्ता ने कहा, "हमें भरोसा है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में अच्छे कदम उठाए हैं। इस वजह से लाखों चाय मज़दूरों के वोटिंग के अधिकार की समस्या हल हो गई है।"
लंबे समय से चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूर, आदिवासी लोग और जंगल में रहने वाले लोग डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवाने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे। उनमें से कई लोगों ने शिकायत की थी कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से उन्हें वोटिंग के अधिकार से दूर रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की इस मंज़ूरी से उस समस्या के काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।
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