- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- केंद्र ने बंगाल में...
पश्चिम बंगाल
केंद्र ने बंगाल में 100 दिन काम करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
Anurag
18 Aug 2025 9:15 PM IST

x
Kolkata कोलकाता:कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य को 100 दिन का काम शुरू करने का आदेश दिया था। केंद्र ने उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसी साल जून में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य को 1 अगस्त से 100 दिन का काम शुरू करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक मामला दायर किया है। इस मामले की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है।
राज्य में 100 दिन का काम तीन साल से रुका हुआ था। केंद्र पर इस परियोजना के लिए पैसे न देने के आरोप लगे थे। उस समय, 100 दिन के काम को लेकर कई अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इन आरोपों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की पीठ में हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले पर केंद्र से रिपोर्ट ली।
केंद्र ने आरोप लगाया था कि 100 दिन की परियोजना से धोखाधड़ी के माध्यम से बहुत सारा पैसा गबन किया गया था और भारी अनियमितताएँ पाई गई थीं। राज्य सरकार ने केवल थोड़ी सी राशि ही वसूल की थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने राज्य के कई जिलों का दौरा किया और आरोपों में कुछ सच्चाई पाई।
उस मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि शर्तें दी जा सकती हैं और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन 100 दिन के काम को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। इसीलिए उच्च न्यायालय ने परियोजना को 1 अगस्त से शुरू करने का आदेश दिया था। इस बीच, राज्य ने अगस्त के दूसरे सप्ताह में इस मुद्दे पर एक मामला दायर किया। राज्य की ओर से केंद्र से बकाया राशि की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था। हालाँकि, काम शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा बीत गई, लेकिन यह आरोप लगाया गया कि केंद्र को राज्य का बकाया नहीं मिला है। वहाँ बताया गया कि 2022 से, राज्य को 100 दिन के काम की परियोजना के लिए केंद्र से 4,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।
TagsCentreHigh Court orderBengalकेंद्रउच्च न्यायालय का आदेशबंगालजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





