पश्चिम बंगाल

CBI की अर्जी खारिज, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में जब्त हथियारों की कस्टडी नहीं मिली

Kavita2
22 May 2026 3:43 PM IST
CBI की अर्जी खारिज, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में जब्त हथियारों की कस्टडी नहीं मिली
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West Bengal पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हत्या के एक मामले से जुड़े जब्त हथियारों की कस्टडी मांगी गई थी। यह मामला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से जुड़े एक सहयोगी की हत्या से संबंधित बताया जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह अर्जी गुरुवार को CBI की ओर से चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार पांडे की अदालत में दाखिल की गई थी। एजेंसी ने 6 मई को हुई घटना से जुड़े मामले में बरामद हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की अनुमति मांगी थी।

यह मामला चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसी आरोपी से कथित तौर पर बरामद हथियारों को फॉरेंसिक लैब भेजने के लिए CBI ने कस्टडी की मांग की थी।

हालांकि, अदालत ने CBI की इस मांग को स्वीकार नहीं किया और अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत के इस निर्णय के बाद जांच प्रक्रिया पर नए सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि फॉरेंसिक जांच के लिए हथियारों की आवश्यकता मानी जा रही थी।

CBI ने अपनी अर्जी में तर्क दिया था कि जब्त हथियारों की फॉरेंसिक जांच से मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं और घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अदालत ने फिलहाल यह अनुमति नहीं दी।

इस मामले को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जांच एजेंसियां अब आगे की रणनीति पर विचार कर रही हैं कि किस तरह से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जाएं।

फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आगे की सुनवाई में इस पर फिर से विचार किए जाने की संभावना बनी हुई है। जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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