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पश्चिम बंगाल
सीबीआई ने राज्यपाल से ली पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी
Rani Sahu
19 July 2023 7:47 AM GMT
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कोलकाता (आईएएनएस)। सीबीआई ने करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले के संबंध में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ चल रहे मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस से वैधानिक मंजूरी ले ली है।
इस वैधानिक मंजूरी को समझाते हुए, केंद्रीय एजेंसी के एक कानूनी सहयोगी ने कहा कि चूंकि पार्थ चटर्जी एक निर्वाचित विधायक हैं और पिछले साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के समय राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य विधानसभा अध्यक्ष या सीधे राज्यपाल से वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता थी।
इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्यपाल से वैधानिक मंजूरी ले ली है।
हालांकि कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में चटर्जी के खिलाफ मुकदमा पहले से ही चल रहा है और उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया है, मुकदमे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और अंतिम रूप देने के लिए राज्यपाल से वैधानिक मंजूरी आवश्यक थी।
ईडी ने चटर्जी को 23 जुलाई, 2022 को उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जब अधिकारियों ने उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के जुड़वां आवासों से भारी नकदी और सोना बरामद किया था। दोनों की संपत्तियों को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल के स्पीकर बिमान ने पहले केंद्रीय एजेंसियों पर मंत्री और सदन के सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी अनुमति नहीं लेने का आरोप लगाया था। इसलिए, इस संबंध में जटिलताओं को समाप्त करने के लिए, सीबीआई ने अब सीधे राज्यपाल से वैधानिक मंजूरी ले ली है।
उम्मीद है कि मंजूरी मिलने से केंद्रीय एजेंसियां चटर्जी के खिलाफ जल्द ही अंतिम आरोप पत्र जारी कर सकती हैं।
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