पश्चिम बंगाल

माणिक भट्टाचार्य की विदेश यात्रा की जानकारी को लेकर सीबीआई को कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा

Rani Sahu
1 Feb 2023 3:38 PM GMT
माणिक भट्टाचार्य की विदेश यात्रा की जानकारी को लेकर सीबीआई को कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा
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कोलकाता,(आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की विदेश यात्रा की जानकारी नहीं होने के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय के गुस्से का सामना करना पड़ा। सीबीआई के वकील ने बुधवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ को सूचित किया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने भट्टाचार्य के दो पासपोर्ट का पता लगाया है, जो वर्तमान में घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में हैं।
यह सुनकर उन्होंने इस बात पर घोर आश्चर्य व्यक्त किया कि एक व्यक्ति के पास दो वैध भारतीय पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा-यह शर्म की बात है कि उन्होंने अभी तक विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर वह वापस आता है, तो फिर से इस तरह की वित्तीय अनियमितता शुरू कर देगा।
इसके बाद, उन्होंने सीबीआई के वकील की ओर रुख किया और उनसे सवाल किया कि भट्टाचार्य की विदेश यात्राओं के बारे में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के पास पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने पूछा- यहां तक कि मुझे भी ठीक-ठीक पता है कि लंदन में उनका निवास कहां है। लंदन में उनके पड़ोसी भी एक राजनीतिक नेता हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि वह कितनी बार लंदन गए थे? वहां उनके निवास का पता क्या है?क्या आपको वहां उसके पड़ोसी के बारे में कोई जानकारी है?
उन्होंने इस बात का भी अवलोकन किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इतने सारे भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ कैसे चीजों का प्रबंधन करेंगी। इसके बाद, उन्होंने प्रसिद्ध असमिया गायक स्वर्गीय भूपेन हजारिका के प्रसिद्ध गीत को उद्धृत किया, स्थिति ऐसी है कि जहां मात्र 1.25 रुपये की कीमत वाली एक बकरी 1,000 रुपये के पूरे बगीचे को नष्ट कर देती है।
जवाब में, सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण एसएमएस संदेश मिले हैं जो उन्हें जांच को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मंगलवार को ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही एजेंसी के विशेष जांच दल से सीबीआई इंस्पेक्टर सोमनाथ बिस्वास को हटाने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि न तो बिस्वास जांच प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे और न ही उन्हें जांच से जुड़ी किसी फाइल को छूने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने एसआईटी का नेतृत्व करने वाले सीबीआई के उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को विश्वास के प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने और गुरुवार तक इस पर अदालत को सूचित करने का आदेश दिया।
--आईएएनएस
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