पश्चिम बंगाल

सीबीआई कोर्ट ने खारिज की पार्थ की जमानत याचिका, न्यायिक हिरासत 16 फरवरी तक बढ़ाई

Ritisha Jaiswal
2 Feb 2023 2:38 PM GMT
सीबीआई कोर्ट ने खारिज की पार्थ की जमानत याचिका, न्यायिक हिरासत 16 फरवरी तक बढ़ाई
x
सीबीआई कोर्ट

सीबीआई की एक अदालत ने राज्य के स्कूलों में भर्ती में अनियमितता के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 16 फरवरी तक बढ़ा दी।

कोर्ट ने सीबीआई से पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ भर्ती घोटाले की जांच तेज करने को कहा।
अदालत ने सीबीआई के वकील की प्रार्थना पर चटर्जी की न्यायिक हिरासत 16 फरवरी तक बढ़ा दी। कोर्ट ने पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिन्हें अदालत के आदेश पर 16 सितंबर को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था।

चटर्जी को पहली बार 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के अपार्टमेंट से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति के कागजात की बरामदगी के बाद गिरफ्तार किया था।

जमानत की मांग करते हुए, उनके वकीलों ने दावा किया कि पिछले रिमांड आदेश के बाद से जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है और उन्हें जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच जारी है और इस स्तर पर पूर्व मंत्री को रिहा करने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

चटर्जी ने 2014 और 2021 के बीच शिक्षा विभाग संभाला था, जब कथित तौर पर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं हुई थीं।

ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें अपने मंत्री पद से मुक्त कर दिया था। गिरफ्तारी के समय चटर्जी ने संसदीय कार्य, उद्योग और वाणिज्य सहित कई मंत्रालय संभाले थे।


Next Story