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![Calcutta HC ने बंगाल पुलिस को चेतावनी दी Calcutta HC ने बंगाल पुलिस को चेतावनी दी](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/10/4375789-2.webp)
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Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को आगाह किया कि यदि नगर निगम अधिकारी राज्य पुलिस की सहायता से ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे शहर में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को बुला सकते हैं।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा भी तय की। यदि समय सीमा पूरी नहीं होती है तो अदालत शहर में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम केंद्रीय बलों को सौंप देगी।
यह अवैध निर्माण उत्तरी कोलकाता के नारकेलडांगा में एक पांच मंजिला इमारत है। हालांकि केएमसी अधिकारियों ने निर्माण को अवैध घोषित कर दिया है, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है और कुछ समय पहले इस मामले पर अदालत का आदेश भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन अज्ञात कारणों से अभी तक ध्वस्तीकरण का काम शुरू नहीं हुआ है।
यह मामला न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ के समक्ष लाया गया, जहां उन्होंने केएमसी को राज्य पुलिस की मदद से इमारत को ध्वस्त करने के लिए 10 मार्च की समय सीमा तय की। ऐसा न करने पर सीएपीएफ को बुलाया जाएगा।
न्यायमूर्ति सिन्हा की टिप्पणियां केएमसी अधिकारियों की शिकायतों पर आधारित थीं कि उन्हें अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कोलकाता पुलिस से आवश्यक सहयोग नहीं मिल रहा था। केएमसी ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस सहायता के बिना, उनके अधिकारी इमारत में रहने वालों को खाली करने और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया शुरू करने में असमर्थ हैं।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि चूंकि केएमसी ने इमारत को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किया था, इसलिए उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की, "यदि शहर की पुलिस से सहयोग नहीं मिलता है, तो विध्वंस सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की सहायता लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।"
विपक्षी भाजपा ने दावा किया कि पूरी स्थिति बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति को उजागर करती है, जहां राज्य सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए सीएपीएफ की तैनाती आवश्यक है।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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