पश्चिम बंगाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगर निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा

Rani Sahu
12 May 2023 1:04 PM GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगर निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा
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कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ के पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगर निगम भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी जिसका खुलासा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के दौरान किया था।
इस बीच राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ के समक्ष याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सिन्हा ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी।
राज्य के महाधिवक्ता एस.एन. मुखर्जी ने तर्क दिया कि पिछली पीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना ही सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था।
उन्होंने कहा, नगर निगम से जुड़े मामले उस अदालत का हिस्सा विषय नहीं थे जिसने सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके अलावा, कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। इसलिए इसकी जांच का अधिकार भी राज्य पुलिस के पास है। लेकिन इस मामले में राज्य पुलिस को मौका नहीं दिया गया।
इसके खिलाफ अदालत में तर्क दिया गया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों और नगर निगम में भर्ती घोटाले आपस में संबद्ध हैं। इसलिए इस मामले में भी सीबीआई जांच की जरूरत है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सिन्हा ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के मामले की सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा।
--आईएएनएस
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