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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा रैली को मंजूरी देने के लिए दिशानिर्देश तय किए

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने शुक्रवार को रैलियों और अन्य विरोध प्रदर्शनों की अनुमति के लिए पुलिस से संपर्क करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए।
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा, "स्थानीय पुलिस थानों के बजाय, रैली के आयोजकों को जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) या आयुक्तालयों में पुलिस आयुक्तों से अनुमति लेनी होगी।"
न्यायाधीश ने कहा, "यदि आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं, तो पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को अनुमति नहीं देने के लिए उचित कारण बताना होगा और आवेदक संगठन को कारणों की जानकारी देनी होगी।"
पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के कार्यालयों को रैलियों या प्रदर्शनों की अनुमति के लिए आवेदनों का रिकॉर्ड रखना होगा। आवेदक पार्टियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे पुलिस को संभावित फुटफॉल और रैली के आगे बढ़ने के रास्ते के बारे में सूचित करें।
अदालत ने कहा कि आवेदकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ठोस मानदंडों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
क्रेडिट : telegraphindia.com