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पश्चिम बंगाल
कलकत्ता हाईकोर्ट ने जस्टिस मंथा के आवास पर 'अपमानजनक पोस्टर' को लेकर एटीआर मांगा
Rani Sahu
17 Jan 2023 12:54 PM GMT

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कोलकाता, (आईएएनएस)| कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के आवास की दीवारों पर 9 जनवरी को चिपकाए गए बदनाम करने वाले पोस्टरों को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने पोस्टर लगाने वालों की पहचान करने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई प्रगति नहीं होने पर असंतोष जताते हुए राज्य सरकार और शहर की पुलिस को अगले सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा।
एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या इस मामले में कोई प्रगति हुई है? पता चला है कि राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद याचिकाकर्ता जवाबी हलफनामा भी दाखिल करेगा।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और माकपा के राज्यसभा सदस्य बिकास रंजन भट्टाचार्य ने दावा किया कि घटना को हुए एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है और पुलिस अभी तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है।
भट्टाचार्य ने तर्क दिया, "यह अभी भी अनिश्चित है कि पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले बदमाशों या मास्टरमाइंड को ट्रैक करने के लिए जांच प्रक्रिया शुरू की है या नहीं।" इस मामले की 30 जनवरी को फिर सुनवाई होगी।
बदनाम करने वाले इन पोस्टरों को दक्षिण कोलकाता के जोधपुर पार्क में जस्टिस मंथा के आवास और आस-पास के इलाकों की दीवारों पर चिपका हुआ देखा गया था, जहां बाद में विधानसभा में विपक्ष के नेता शभेंदु अधिकारी के प्रति पक्षपाती होने के कारण उनकी आलोचना की गई थी।
पोस्टरों में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की भाभी मेनका गंभीर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी सहित किसी भी कठोर कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा कवच को हटाने के उनके हालिया फैसले के लिए भी उनकी आलोचना की गई थी।
सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया गया, जहां दो नकाबपोश पोस्टर चिपका रहे थे। शहर की पुलिस ने कथित तौर पर दो प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है, पहली प्राथमिकी लेक थाने में और दूसरी हरे स्ट्रीट थाने में। लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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