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पश्चिम बंगाल
कलकत्ता हाईकोर्ट हंगामा : कुणाल घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज
Rani Sahu
18 Jan 2023 7:32 AM GMT
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कोलकाता, (आईएएनएस)| जस्टिस राजशेखर मंथा द्वारा 9 जनवरी और 10 जनवरी को उनकी अदालत के सामने हुए हंगामे के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की तीन-जजों की एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। इस घटना में कुल 12 व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराते हुए एक अलग शिकायत दर्ज की गई है। पेशे से वकील तापस मैती ने अपनी शिकायत में कुल 12 लोगों को नामजद किया है, जिनमें 11 वकील और तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष शामिल हैं।
हालांकि, जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम, इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और चितरंजन दास ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वह शिकायत पत्र में नामित व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का आदेश नहीं देगी। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा, सब कुछ सबूत के अधीन है। हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम इस मामले में घसीटा जाए जो हंगामे में शामिल न हो।
मंगलवार को तीन जजों की बेंच ने हंगामे की सीसीटीवी फुटेज मांगी और कहा कि उसके आधार पर वकीलों की पहचान की जाएगी और मुकदमा चलाया जाएगा।
घोष की प्रतिक्रिया यह थी कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी इस मामले में किसी का नाम लेने की आजादी है। पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस मामले में कोई जनसभा या रैली या नए सिरे से पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए।
बता दें, पिछले साल 15 दिसंबर को, कुणाल घोष ने जस्टिस मंथा के खिलाफ तीखा हमला किया, जब जस्टिस मंथा ने एफआईआर के खिलाफ विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को संरक्षण दिया था।
घोष ने आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति मंथा द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण के कारण विपक्ष के नेता लापरवाह हो गए हैं। इस कड़ी में सोमवार की सुबह जस्टिस मंथा की बेंच का बहिष्कार और उनके आवास पर पोस्टरों के जरिए विरोध-प्रदर्शन शुरु किया गया।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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