पश्चिम बंगाल

शाहजहां से जुड़े एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की बंगाल पुलिस को फटकार

Rani Sahu
1 April 2024 1:53 PM GMT
शाहजहां से जुड़े एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की बंगाल पुलिस को फटकार
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल पुलिस को सोमवार को निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के एक मामले में अदालत का आदेश नहीं मानने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा।
जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले में राज्य पुलिस के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी करने की भी चेतावनी दे दी। संदेशखाली में हत्या के एक पुराने मामले में राज्य पुलिस ने शाहजहां का नाम शामिल किए बिना अपनी चार्जशीट दायर कर दी, जबकि शाहजहां इस मामले में मुख्य आरोपी था।
मृतक के परिवार के सदस्यों ने आरोप पत्र में शाहजहां का नाम शामिल न करने पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस सेनगुप्ता की एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पीठ ने इस मामले में राज्य पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
हालांकि, जब मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया, तो जज सेनगुप्ता ने कहा कि राज्य पुलिस ने उसी मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया, जबकि रोक का आदेश लागू था। घटनाक्रम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने सवाल किया कि बंगाल पुलिस ऐसा कैसै कर सकती है।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि राज्य पुलिस तुरंत पूरक आरोप पत्र वापस ले या अदालत की अवमानना के आरोपों का सामना करे। मामले पर बुधवार को दोबारा सुनवाई होगी।
--आईएएनएस
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