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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आईआईटी खड़गपुर के छात्र की मौत की 'धीमी' जांच के लिए पुलिस को फटकार लगाई

मामले से जुड़े वकीलों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस से जानना चाहा कि वे आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र की मौत की जांच में धीमी गति से क्यों चल रहे हैं।
"पुलिस धीमी क्यों चल रही है? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें किसे फोन करना है और किसकी गवाही लेनी है?" न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पूछा।
फैजान अहमद का परिवार, जिसका शव 14 अक्टूबर को परिसर में एक छात्रावास के कमरे में पाया गया था, ने नवंबर में उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि वे "स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा अयोग्य और सुस्त जांच से असंतुष्ट" थे।
परिवार ने फैजान की हत्या का आरोप लगाते हुए खड़गपुर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उच्च न्यायालय में सोमवार को खड़गपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वे फैजान अहमद को कथित रूप से परेशान करने वालों के खिलाफ आईआईटी अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का इंतजार कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति मंथा ने तब जानना चाहा कि पुलिस आईआईटी की रिपोर्ट का इंतजार क्यों कर रही है।
"आईआईटी खड़गपुर अपनी रिपोर्ट तब देगा जब वे इसके साथ होंगे। पुलिस उसका इंतजार क्यों करेगी?" जज ने पूछा।
"अदालत यह सबक नहीं देने जा रही है कि जांच कैसे की जाए। पुलिस का यही काम है। उन्हें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और इसे ध्यान में रखना चाहिए।
अदालत ने पुलिस को 20 फरवरी को अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
इस समाचार पत्र से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को किए गए कॉल और टेक्स्ट संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला।
क्रेडिट : telegraphindia.com
