पश्चिम बंगाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की सीबीआई जांच के दिए आदेश

Rani Sahu
28 March 2023 11:05 AM GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट ने निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की सीबीआई जांच के दिए आदेश
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कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर 25 फरवरी को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का मंगलवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की गई थी।
पीठ ने सीबीआई को उस दिन के घटनाक्रम का पता लगाने का निर्देश दिया है।
25 फरवरी को, कूचबिहार में दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के बुरिहाट में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर प्रमाणिक के वाहन पर उस समय हमला किया गया, जब वह इलाके से गुजर रहा था।
स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। पथराव किया गया, जिसके चलते प्रमाणिक की कार का शीशा तोड़ दिया।
हालांकि, सुरक्षाकर्मियों के कारण मंत्री को कोई चोट नहीं आई।
प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि पत्थर और ईंटों के अलावा, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले, उनके सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय भाजपा समर्थकों को निशाना बनाते हुए देशी बम भी फेंके।
16 मार्च को, राज्य सरकार ने इस गिनती पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को एक रिपोर्ट सौंपी, जहां हिंसा भड़काने के लिए केंद्रीय मंत्री के काफिले के साथ आए सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया गया।
केंद्र सरकार ने जल्द ही इस मामले में अपने तर्कों को बताते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया। आखिरकार मंगलवार को खंडपीठ ने मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया।
--आईएएनएस
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