पश्चिम बंगाल

कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी विधायक परेश राम दास को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

SHIDDHANT
21 May 2026 8:22 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी विधायक परेश राम दास को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
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Calcutta कलकत्ता: हाई कोर्ट ने दक्षिण 24 परगना जिले की कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस विधायक परेश राम दास को कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। विधायक ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों के मद्देनजर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने गुरुवार को आदेश दिया कि 30 जून तक पुलिस विधायक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विधायक के खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि परेश राम दास को जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करना होगा। यदि वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार इस मुद्दे को अदालत के संज्ञान में ला सकती है। यह बात भी अदालत के आदेश में शामिल की गई है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में दावा किया गया कि कैनिंग इलाके में तृणमूल नेता के खिलाफ जमीन कब्जाने समेत कई गंभीर आरोप हैं।
वहीं, विधायक परेश राम दास ने अदालत में पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत उनके खिलाफ एक के बाद एक झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि विधायक के खिलाफ दर्ज एफआईआर 16 मई की हैं। उस समय तक राज्य में राजनीतिक बदलाव हो चुका था। इनमें से एक एफआईआर पिछले अप्रैल की घटना से जुड़ी है, जबकि अन्य एफआईआर वर्ष 2021 की घटनाओं के आधार पर दर्ज की गई हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि विधायक के खिलाफ दर्ज एफआईआर अभी शुरुआती चरण में हैं और जल्दबाजी में कोई अंतिम फैसला लेने की स्थिति नहीं है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने फिलहाल विधायक को राहत प्रदान की है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में अवैध और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। पुलिस लगातार कानून तोड़ने के आरोपों में घिरे असामाजिक तत्वों और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
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