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Calcutta High Court ने 'भड़काऊ भाषण' मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
West Bengal वेस्ट बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक साक्षात्कार Interview वीडियो में एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की आरोपी एक महिला को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की पीठ में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने वीडियो की प्रतिलिपि पेश की। राज्य के वकील ने तर्क दिया कि वीडियो में बेहद अपमानजनक टिप्पणियां हैं, जो एक धार्मिक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं।
राज्य ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अपलोड किए गए वीडियो हटा दिए गए हैं और उसने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। उसने तर्क दिया कि जांच की प्रगति के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है और अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इससे उसे दूसरों के खिलाफ आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा, "अंतर-धार्मिक समुदायों के संबंध में विरोधाभासी विचार और धर्मनिरपेक्षता का विचार, जो भारतीय संविधान का पोषित आधार है, हमारे लोकतंत्र की धड़कन है।" अदालत ने कहा कि वीडियो को ऑनलाइन समाचार पोर्टल से हटा दिया गया था और कहा कि जांच की प्रगति के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है।