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पश्चिम बंगाल
कलकत्ता हाई कोर्ट ने PIL में आपराधिक मामलों को छिपाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
Anurag
18 Dec 2025 9:23 PM IST

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Kolkata कोलकाता: एक्टिंग चीफ़ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीज़न बेंच ने गंगा नदी के किनारे अवैध निर्माण के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले एक व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम पंद्रह दिनों के अंदर स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (SLSA) में जमा करनी होगी। संगठन के सदस्य सचिव इस पैसे का इस्तेमाल किसी को आर्थिक मुआवज़ा देने के लिए करेंगे।
यह जुर्माना किस लिए लगाया गया है?
सूत्रों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ 6 FIR दर्ज हैं। वे सभी मामले अभी निपटाए जाने बाकी हैं। डिवीज़न बेंच ने कहा: जो व्यक्ति बड़े जनहित में PIL दायर कर रहा है, उससे कम से कम यह उम्मीद की जा सकती है कि वह अपने बारे में पारदर्शिता बनाए रखेगा।
वादी के खिलाफ किन मामलों में चार्जशीट दायर की गई है?
सूत्रों के अनुसार, धोखाधड़ी, अतिक्रमण, जालसाजी सहित कई मामले हैं। वादी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को नहीं पता था कि उन मामलों के बारे में अदालत को सूचित करना ज़रूरी है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे मामले जनहित याचिका से जुड़े थे।
सूत्रों के अनुसार, मामला दायर करने वाला व्यक्ति गरिया का रहने वाला है। एक प्राइवेट कंपनी गंगा नदी के किनारे 45 मंज़िला इमारत बना रही है। आवेदक का आरोप है कि कंपनी ने कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट प्लान के नियमों का उल्लंघन किया है। यह प्लान केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कहा गया है कि गंगा या हुगली नदियों के किनारों से 500 मीटर के दायरे में निर्माण नहीं किया जा सकता है। सिर्फ़ हल्दिया क्षेत्र को छूट दी गई है। हल्दिया में नदी के किनारों से 100 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं है।
कथित तौर पर इमारत बना रही कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि यह मामला कोलकाता के गरिया के एक निवासी ने दायर किया है। संबंधित क्षेत्र उसके निवास स्थान से बहुत दूर है। इसलिए, अदालत को जनहित याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
हालांकि, हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस ने जनहित याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की सुनवाई 9 फरवरी को होने की संभावना है।
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