पश्चिम बंगाल

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने की इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड की याचिका खारिज

Ritisha Jaiswal
25 Jun 2023 2:16 PM GMT
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने की इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड की याचिका खारिज
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अत: यह संशोधन खारिज किया जाता है
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वित्तीय सेवा कंपनी इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड (आईआईएल) की कंपनी अधिनियम की धारा 163(4)/196(3)/301(5)/372ए (6) और धारा 467 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। /120बी भारतीय दंड संहिता की धारा इसके विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्ब मिदनापुर की अदालत में लंबित है। निचली अदालत अरुणव पात्रा की शिकायत के आधार पर मामले की सुनवाई कर रही है। 9 मार्च 2012 को, पात्रा ने IIL की सहायक कंपनी इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड (IIFL) के दो डिबेंचर खरीदे। बाद में उन्हें दो डिबेंचर के लिए ब्याज का भुगतान किया गया। 3 अक्टूबर 2012 को, पात्रा ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि आईआईएफएल और आईआईएल ने एक आपराधिक साजिश रची और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए आईआईएफएल के रिकॉर्ड में हेरफेर किया। पात्रा की शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी के मुनाफे में से उन्हें मिलने वाले किसी भी आर्थिक लाभ से इनकार करने के लिए ऐसा किया गया था। आईआईएल के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह आईआईएफएल की एक होल्डिंग कंपनी है, लेकिन इसकी सहायक कंपनी के डिबेंचर के संबंध में इसकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने इस तरह के मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्वी मिदनापुर की अदालत के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी। पात्रा की ओर से पेश वकीलों ने इसका विरोध किया और बताया कि यह आईआईएल ही था जिसने आईआईएफएल की ओर से उनके ग्राहक के साथ बातचीत की थी और दस्तावेज भी साझा किए थे। चूंकि आईआईएल का कार्यालय ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए अदालत इस मामले की सुनवाई कर सकती है, यह आगे प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद, न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने निर्देश दिया: “यह पाया गया है कि इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की शक्ति, अदालत की प्रक्रिया के किसी भी दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा करने के लिए है।” न्याय के अंत को सुरक्षित करने का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बजाय, विपरीत पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज दिनांक 03.10.2012 की शिकायत में पाई गई प्रथम दृष्टया सामग्री इस अदालत को वर्तमान मामले को खारिज करने और ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार और जितनी जल्दी हो सके कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देती है। अत: यह संशोधन खारिज किया जाता है
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