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पश्चिम बंगाल
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती अधिसूचना मामले में सभी अपीलें खारिज कीं
Anurag
16 July 2025 9:46 PM IST

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Kolkata कोलकाता:कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नई भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना और नियमों को चुनौती देने वाले मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी, न्यायालय ने आयोग द्वारा जारी नई अधिसूचना में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसमें भर्ती उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से आयोग ने भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय में नए एसएससी 2025 भर्ती नियमों के कई दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए एक मामला दायर किया गया था। वादीगण ने अंकों के विभाजन, सेवा अनुभव के लिए अतिरिक्त 10 अंक सहित कई नियमों पर आपत्ति जताते हुए खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। मामले में पिछली परीक्षा में 45 अंकों के बजाय 50 अंकों के उत्तीर्णता नियम पर भी सवाल उठाए गए थे। वादीगण ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए 2016 के नियमों का पालन करने के बजाय 2025 में नए नियम बनाए गए।
इसके अलावा, गैर-नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि 2016 में रिक्तियों की संख्या इस बार अवैध रूप से लगभग 350 कम कर दी गई है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप, आयोग द्वारा जारी नियमों के अनुसार भर्ती जारी रहेगी।
सोमवार को मामले की सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने दावा किया कि एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए नए नियम बनाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने रिक्त पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अधिसूचना जारी की है। महाधिवक्ता ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने आयोग की भर्ती अधिसूचना पर आपत्ति जताई है। अगर उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है, तो उन्हें वहां जाकर अपनी बात कहनी चाहिए।"
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