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पश्चिम बंगाल
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कार्यालय विस्फोट मामले में एनआईए को पक्षकार बनने को कहा
Teja
12 Sept 2022 7:34 PM IST
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कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को हावड़ा जिले के अमता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में हुए विस्फोट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को एक पक्ष बनने का निर्देश दिया। विस्फोट 23 फरवरी को अमता में तृणमूल के स्थानीय कार्यालय में हुआ था, जिसमें मोहर्रम अली नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। अली को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 28 फरवरी को उसकी मौत हो गई।
मृतक के पिता सरबत अली ने दावा किया कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की और इसलिए अमता थाने के प्रभारी निरीक्षक को उसी दिन बदल दिया गया, जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। सरबत अली ने आरोप लगाया कि विस्फोट तृणमूल कांग्रेस के भीतर कलह का परिणाम था।कलकत्ता उच्च न्यायालय में उस मामले के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अली के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने इस मामले में कोई प्रगति नहीं की।
सरबत अली के वकील सब्यस्ची चट्टोपाध्याय ने मीडियाकर्मियों को बताया कि चूंकि उनके मुवक्किल एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े थे, इसलिए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें इलाके में प्रवेश से वंचित कर दिया।चट्टोपाध्याय ने कहा, "मोहर्रम अली को 23 फरवरी को तृणमूल के स्थानीय कार्यालय में मौजूद रहने के लिए कहा गया था, जहां विस्फोटक और कच्चे बम रखे गए थे।"
अदालत में, पीड़ित परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें स्थानीय पुलिस की किसी भी जांच पर भरोसा नहीं है और इसलिए वे मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी की भागीदारी चाहते हैं। सोमवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजशेखर मंता की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एनआईए को मुकदमे में पक्षकार बनने का निर्देश दिया।
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