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Calcutta High Court: कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने के लिए एपीडीआर की याचिका खारिज
Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) की आगामी कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी। एपीडीआर ने दावा किया कि उसे 28 जनवरी से यहां साल्ट लेक में आयोजित होने वाले 48वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए उसने अदालत से ऐसा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ एक निजी संस्था है। वार्षिक पुस्तक मेला आयोजित करने वाले प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास नियमित पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, इसलिए उन्हें स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तक मेला प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए है और याचिकाकर्ता दोनों में से कोई नहीं है।