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कलकत्ता HC ने 'असफल' टेट उम्मीदवार के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था करने का आदेश दिया
दार्जीलिंग: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को एक टीईटी उम्मीदवार के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जिसे पहले 'उत्तीर्ण' घोषित किए जाने के बाद 'असफल' घोषित किया गया है। उत्तर 24 परगना जिले के बदुरिया इलाके की रहने वाली महुआ खातून ने उक्त अभ्यर्थी की ओर से हाई कोर्ट में मामला दायर किया था कि उसने 2016 में टीईटी परीक्षा दी थी. पहले परिणाम में उसे 'उत्तीर्ण' घोषित किया गया था.
बाद में उत्तर पुस्तिकाएं (ओएमआर शीट) नष्ट होने का मामला सामने आया. इसके बाद जो डिजिटलाइज्ड ओएमआर शीट तैयार की गई, उसमें बताया गया कि उसे 68 अंक मिले हैं, जबकि परीक्षा पास करने के लिए 83 अंक जरूरी हैं। इस तरह उन्हें 'फेल' बता दिया गया.
महुआ के वकील ने कोर्ट में सवाल किया कि उनके मुवक्किल को डिजीटल ओएमआर शीट के नंबर क्यों स्वीकार करने चाहिए? मामले को देख रहे जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले अभ्यर्थी को पास घोषित किया था और अब फेल घोषित कर रहा है.
डिजीटल ओएमआर शीट में अंक कैसे बदलें? ओएमआर शीट नष्ट होने के लिए प्राथमिक शिक्षा बोर्ड जिम्मेदार है। डिजिटल शीट में दिए गए तथ्य भी संदिग्ध हैं, इसलिए 'संदेह का लाभ' देते हुए महुआ को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति देनी होगी ताकि उसे नौकरी का अवसर मिल सके.