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पश्चिम बंगाल
हिरासत में मौत की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी को दिया आदेश
Rounak Dey
24 Dec 2022 10:00 AM IST

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बोगतुई नरसंहार ने विपक्षी नेताओं के बीरभूम गांव के दौरे की सुगबुगाहट शुरू कर दी थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि बारा ललन शेख की रहस्यमय मौत की जांच बेहतर तरीके से की जानी चाहिए, जो 21 मार्च के बोगतुई नरसंहार के मुख्य आरोपी थे और जांच की निगरानी के लिए डीआईजी सीआईडी को निर्देश दिया।
लालन की इस महीने की शुरुआत में सीबीआई हिरासत में मौत हो गई थी और सीआईडी को उसकी मौत की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। लालन की पत्नी रेशमा बीवी द्वारा सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ दायर एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सीबीआई की एक याचिका के बाद यह आदेश पारित किया जिसमें दावा किया गया था कि सीआईडी द्वारा अनुचित जांच की जा रही है। सीबीआई ने यह भी कहा कि सीआईडी ने अभी तक ललन की विधवा रेशमा का बयान दर्ज नहीं किया है।
सीबीआई के वकील ने दावा किया कि ललन ने आत्महत्या की थी लेकिन सीआईडी सीबीआई अधिकारियों को हत्या का मामला बताकर मामले में फंसाने की कोशिश कर रही थी।
"रेशमा बीबी ने अपने फोन पर एक सीबीआई अधिकारी को फोन किया था। उसे सीबीआई अधिकारी का फोन नंबर कहां से मिला? अदालत को रेशमा बीवी से पूछना चाहिए कि उसकी प्राथमिकी किसने लिखी थी," सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा।
जस्टिस सेनगुप्ता ने रेशमा को बुलाया और उनसे पूछा कि एफआईआर लिखने में किसने उनकी मदद की थी।
रेशमा ने जवाब दिया कि उसने लोगों को पहचान लिया है। न्यायाधीश ने तब पूछा कि उसे सीबीआई अधिकारी का संपर्क नंबर किसने प्रदान किया था। रेशमा ने न्यायाधीश को बताया कि सीबीआई अधिकारी ने उन्हें अपना फोन नंबर दिया था।
राज्य की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि चूंकि रेशमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए सीआईडी जांचकर्ताओं ने उसका बयान दर्ज नहीं किया।
बोगतुई नरसंहार ने विपक्षी नेताओं के बीरभूम गांव के दौरे की सुगबुगाहट शुरू कर दी थी।
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