पश्चिम बंगाल

कलकत्ता HC ने कोंटाई नगरपालिका चुनावों के लिए मतगणना पर रोक लगाने के लिए भाजपा की याचिका को की खारिज

Kunti Dhruw
1 March 2022 10:07 AM GMT
कलकत्ता HC ने कोंटाई नगरपालिका चुनावों के लिए मतगणना पर रोक लगाने के लिए भाजपा की याचिका को की खारिज
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कोंटाई नगर निगम चुनाव में हुई.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कोंटाई नगर निगम चुनाव में हुई, मतगणना पर रोक लगाने की भारतीय जनता पार्टी की याचिका खारिज कर दी। 27 फरवरी को चुनाव हुए थे और राज्य की सभी 108 नगरपालिकाओं के नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे.

भाजपा ने सोमवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए कहा था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि पुलिस और एसईसी धांधली और हमलों को रोकने में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं, और केंद्रीय पुलिस बलों की देखरेख में राज्य में "पुनर्मतदान" का आह्वान किया था।
राज्य और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने अभी तक अपनी याचिका में भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब नहीं दिया है। इस बीच, उच्च न्यायालय ने राज्य और एसईसी दोनों को सोमवार तक हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एसईसी को सीसीटीवी कैमरे और फुटेज को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 11 मार्च निर्धारित की गई है।


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