पश्चिम बंगाल

कलकत्ता एचसी ने किया पशु तस्करी मामले में सीबीआई के नोटिस के खिलाफ टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की याचिका खारिज

Kunti Dhruw
29 March 2022 9:12 AM GMT
कलकत्ता एचसी ने किया पशु तस्करी मामले में सीबीआई के नोटिस के खिलाफ टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की याचिका खारिज
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की सीबीआई नोटिस के खिलाफ अपील खारिज कर दी,

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की सीबीआई नोटिस के खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्हें एक पशु तस्करी मामले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है, जिसने पहले सीबीआई के नोटिस के संबंध में मंडल को राहत देने से इनकार कर दिया था। पशु तस्करी मामले की जांच कर रहे हैं।

खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली मंडल की अपील को खारिज कर दिया। बीरभूम के टीएमसी जिलाध्यक्ष मंडल ने इस महीने की शुरुआत में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख किया था।
मंडल के वकीलों ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं और प्रार्थना की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बीरभूम के बोलपुर स्थित उनके आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे पूछताछ करने के लिए कहा जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील संजीब दान मंडल की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि वह मामले में आरोपी नहीं हैं और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों के निष्कर्ष के बाद अपील में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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