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पहली पत्नी द्वारा दायर मामले में BJP MLA को अग्रिम जमानत, राहत

Kolkata कोलकाता: एक्टर-MLA हिरण चटर्जी की दूसरी शादी की खबरों ने कुछ दिन पहले खूब चर्चा बटोरी थी। हालांकि हिरण ने खुद दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्टर-MLA ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जॉय सेनगुप्ता की बेंच ने उस मामले में हिरण की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद भी खड़गपुर सदर से BJP MLA ने इस मामले पर मुंह नहीं खोला।
हाल ही में हिरण की दूसरी शादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने रितिका गिरी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। जैसे ही वाराणसी के घाटों पर शादी के जोड़े में दोनों की तस्वीर सामने आई, हिरण की पहली पत्नी अनिंदिता और उनकी बेटी वायरल हो गईं।
MLA-एक्टर की पहली पत्नी ने मीडिया के सामने दावा किया कि उन्होंने हिरण से करीब 25 साल पहले शादी की थी। उनके बीच कोई कानूनी अलगाव नहीं था। नतीजतन, यह सवाल उठने लगे कि उन्होंने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कैसे कर ली। 21 जनवरी की रात को अनिंदिता ने आनंदपुर पुलिस स्टेशन में हिरण के खिलाफ FIR दर्ज कराई। वहां, उसने आरोप लगाया कि हिरण उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसने BJP MLA के खिलाफ घरेलू हिंसा और पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी शादी करने समेत कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई। पहली पत्नी की इस शिकायत के बाद खड़गपुर सदर MLA हिरण ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।





