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Kolkata कोलकाता : एनआईए कोर्ट ने बीरभूम जिले के लोकेपुर थाने के अंतर्गत गंगपुर गांव में सितंबर 2019 में हुए विस्फोट मामले में टीएमसी नेता और उनके दो बेटों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बबलू मंडल, एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता के रूप में जाने जाते हैं और छह साल पहले उनके घर की छत पर विस्फोटक विस्फोट के बाद फरार हो गए थे। उस समय उस घर में कोई मौजूद नहीं था।
लोकेपुर पुलिस ने जांच शुरू की और बबलू मंडल और उनके दो बेटों निरंजन मंडल और मृत्युंजय मंडल को गिरफ्तार कर लिया। तीनों कुछ साल बाद जमानत पाने में कामयाब रहे। बाद में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में एनआईए जांच का निर्देश दिया था।
एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शुभेंदु साहा ने तीनों को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाया और 10 साल के कठोर कारावास का आदेश दिया। एनआईए ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और 54 में से 28 गवाह एनआईए कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। एनआईए कोर्ट ने उन्हें भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी पाया है।
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