पश्चिम बंगाल

Bengal SIR: ECI ने 19 अपीलीय अधिकरणों का किया गठन

nidhi
21 March 2026 9:41 AM IST
Bengal SIR: ECI ने 19 अपीलीय अधिकरणों का किया गठन
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19 अपीलीय अधिकरणों का किया गठन

Kolkata: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की गई। ये ट्रिब्यूनल पश्चिम बंगाल में चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अभियान के दौरान, 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (तार्किक विसंगति) श्रेणी में आने वाले मामलों पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसलों पर मिली आपत्तियों की सुनवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले महीने दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

नोटिफिकेशन में कहा गया है: "माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा W.P. (Civil) No. 1089 of 2025 और अन्य मामलों में 10.03.2026 को पारित आदेश के पालन में, और कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, भारत निर्वाचन आयोग ('ECI') इसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य की मतदाता सूची में संभावित मतदाताओं को शामिल करने या हटाने के संबंध में, नामित न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए निम्नलिखित अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन करता है।"
इन 19 ट्रिब्यूनल में से 18 की अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे, जबकि एक की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
कलकत्ता हाई कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम उस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करेंगे जो कोलकाता के मामलों को देखेगा। इसमें कोलकाता के दो चुनावी जिले (दक्षिण और उत्तर), और कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के मामले शामिल होंगे।
नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है: "पूरक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, अपीलकर्ता इस नोटिफिकेशन के अनुसार, नामित न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।"
अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपीलें या तो आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन, या जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय अधिकारी के कार्यालय में जाकर सीधे (physically) दायर की जा सकती हैं। ये अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपील का डिजिटलीकरण हो और उसे जल्द से जल्द ECI NET प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए।
नोटिफिकेशन में यह भी जोड़ा गया: "यह नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू होगा, और संबंधित जिलों में सभी अपीलों का निपटारा हो जाने के तुरंत बाद, ऊपर बताए गए ट्रिब्यूनल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।"
इन ट्रिब्यूनल का गठन चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मतदाताओं को सूची में शामिल करने या हटाने से जुड़ी अपीलें अक्सर चुनावी सूचियों की विश्वसनीयता तय करती हैं, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में।
इस कदम से मतदाताओं को भरोसा मिलने और चुनावों से पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनका विश्वास मज़बूत होने की उम्मीद है।

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